जसीडीह थाना प्रभारी के विरुद्ध सेशन कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी

एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने जसीडीह थाना प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 28, 2024 8:19 PM
an image

विधि संवादादता, देवघर. एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने जसीडीह थाना प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. इन पर अदालत के आदेश की अवहेलना के मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने पूर्व में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन थाना प्रभारी अनुपालन नहीं कर पाये. एसपी के जरिये पत्र भेजे जाने के बावजूद थाना प्रभारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिससे अदालत ने बेलेबुल वारंट जारी किया. अंततः एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है. ज्ञात हो कि, जसीडीह थाना कांड संख्या 109/2016 में, अदालत ने दो नामजद बालकों की उपस्थिति के लिए वारंट भेजा था, जिसका तामिला थाना प्रभारी ने नहीं किया. परिणामस्वरूप, मुकदमा लंबित है और छह साल से अधिक का समय बीत चुका है. अदालत ने तामिला न होने पर शोकॉज़ नोटिस जारी किया, लेकिन थाना प्रभारी न तो उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस अधीक्षक को इसे तामिला कराने का निर्देश दिया है. केस के सूचक जसीडीह थाना के तिलैया गांव के विष्णु महतो हैं, जिसमें लक्ष्मण महतो की हत्या का आरोप जमीन विवाद पर लगाया गया है. ——————————– एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत के आदेश की अवहेलना का मामला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version