Deoghar news : जानलेवा हमला मामले में छह दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम सजा
एडीजे तीन सह विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से फैसला आया है, जिसमें प्रत्येक दोषियों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.वहीं सात आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है.
विधि संवाददाता, देवघर . मारपीट के मामले में सरकार बनाम मोहन यादव व अन्य की सुनवाई एडीजे तीन सह स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में हुई, जिसके बाद इस केस के कुल 13 आरोपियों में से छह आरोपियों मोहन यादव, किशोर यादव, विश्वनाथ यादव, रामाकांत यादव, उमाकांत यादव व राजेश यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का दोषी पाकर प्रत्येक को पांच -पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. प्रत्येक दोषियों को पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद की सजा काटनी होगी. सभी दोषियों को धारदार हथियार चलाकर गंभीर रूप से जख्मी करने के अलावा गाली गलौज व मारपीट का दोषी पाया गया और अलग-अलग सजाएं सुनायीं गयीं. सजायें साथ- साथ चलेगीं व जुर्माने की राशि जख्मी को देय होगी. इसी मामले के शेष सात महिला आरोपियों प्रतिमा देवी, रेखा देवी, बीरमा देवी, मंजू देवी, सुशीला देवी, कौशल्या देवी व मंजू देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी मोहनपुर थाना के हारोडीह गांव के रहने वाले हैं. मालूम हो कि यह मुकदमा गोपाल यादव के बयान पर 23 मई 2018 को दर्ज हुआ था, जिसमें खेत जोतने को लेकर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से नौ लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, पश्चात छह लोगों को दोषी पाकर उपरोक्त सजाएं सुनायी गयी. जिन्हें मिली सजा -मोहन यादव, किशोर यादव, विश्वनाथ यादव, रामाकांत यादव, उमाकांत यादव व राजेश यादव. जो हुए रिहा -प्रतिमा देवी, रेखा देवी, बीरमा देवी, मंजु देवी, सुशीला देवी, कौशल्या देवी व मंजु देवी.
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