देवघर विधायक नारायण दास ने शनिवार को विधानसभा में देवघर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीसीसीआइ को 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की. विधायक ने कहा कि झारखंड के तीन प्रमंडलों में उच्चस्तरीय स्टेडियम है, लेकिन संताल परगना में उचित संसाधन व इंटरनेशनल मानक के अनुरूप उच्चस्तरीय स्टेडियम नहीं होने से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाती है. विधायक ने कहा कि देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है. देवघर में अगर इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो जाये, तो देवघर की महत्ता और बढ़ जायेगी. राज्य सरकार देवघर में इंटरनेशनल स्टेडियम निर्माण करने के लिए 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव बीसीसीआइ को भेजें. विधायक के प्रश्न का जवाब देते हुए खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं है, इसलिए खेल विभाग के अधीन यह मांग नहीं है. विधायक द्वारा जेएससीए से मांग किये जाने के बाद अगर जेएससीए द्वारा देवघर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन मांगी जायेगी, ताे राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करायेगी.
संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए पद का होगा सृजन
सत्र में विधायक ने देवघर में संस्कृति विश्वविद्यालय जल्द स्थापित करने की मांग उठायी, जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ संस्कृति विश्व विद्यालय की स्वीकृति हुई है. इस विवि का मुख्यालय देवघर होगा. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग देश के अन्य संस्कृत विवि का अध्ययन कर चुका है. जल्द ही पद सृजन करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
देवघर में पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती की मांग
विधायक ने सत्र में देवघर शहर में नशे की वजह से हो रहे बढ़ रहे अपराध का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि देवघर में पर्याप्त पुलिस बलों की संख्या नहीं है. शहरी क्षेत्र में नशे की लत बढ़ने से अपराध हो रहे हैं. सिंघवा में नशे में अपराधी ने दंपती की हत्या कर दी. देवघर में यातायात व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, यहां पर्याप्त पुलिस बलों की नियुक्ति की जाये.
सर्च कमेटी से अभियोजकों की नियुक्ति की जाये
सत्र में विधायक ने कहा कि सिविल कोर्ट में विशेष अभियोजकों की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से करायी जाये. राज्य में विशेष अभियोजकों की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से कराने का प्रावधान है. इसके गठन के बाद भी राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में नियम के विरुद्ध अधिसूचना 23 मई 2003 के आलोक में एनडीपीएस के मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक का प्रभार दिया गया है. अभियोजकों को दिया गया प्रभार को तत्काल निरस्त की जाये.