Deoghar News : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 15 वर्ष का सश्रम कैद

नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाये गये युवक को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. यह राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि अगर सजायाफ्ता नहीं दे पाता है, तो अलग से एक साल कैद की सजा काटनी होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | December 21, 2024 7:01 PM

विधि संवाददाता, देवघर : नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाये गये युवक को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. यह राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि अगर सजायाफ्ता नहीं दे पाता है, तो अलग से एक साल कैद की सजा काटनी होगी. दोषी पाया गया राज उर्फ अब्दुल कादिर बिहार राज्य के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारापुर, गाजीपुर गांव का रहने वाला है.

शनिवार को एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पॉक्सो केस संख्या 49/2021 की सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो एक्ट की धारा तथा अपहरण की धारा में दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी. दर्ज मुकदमा के अनुसार, यह घटना पांच सितंबर 2021 को नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में घटी थी. पीड़िता की मां के बयान पर नगर थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें सूचक की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरी की और पॉक्सो एक्ट की धारा समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस का स्पीडी ट्रायल चला. अदालत में घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष से आठ लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

हाइलाइट्स

– एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला

– दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version