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चेक बाउंस के दो केस में तीन दोषियों को एक-एक साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत द्वारा चेक बाउंस के अलग-अलग दो मामलों में फैसला सुनाया गया. दोनों मामलों के कुल तीन आरोपियों को चेक बाउंस का दोषी करार दिया गया, पश्चात एक-एक साल की सजा सुनायी गयी.

विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत द्वारा चेक बाउंस के अलग-अलग दो मामलों में फैसला सुनाया गया. दोनों मामलों के कुल तीन आरोपियों को चेक बाउंस का दोषी करार दिया गया, पश्चात एक-एक साल की सजा सुनायी गयी व मुआवजा राशि देने का आदेश दिया. पहला मामला नगर थाना के कास्टर टाउन मुहल्ला निवासी सुमित कुमार मंडल की ओर से वर्ष 2023 में दाखिल किया गया था. इसमें नगर थाना के बावनबीघा मुहल्ले के रहने वाले रंधीर कुमार साह को आरोपी बनाया गया था. इसमें छह लाख रुपये का चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादी से आरोपी ने जमीन दिलाने के नाम पर रुपये लिये थे. बाद में जमीन नहीं दी, तो पैसों की मांग की. आरोपी ने उक्त राशि का चेक दिया, जो बाउंस हो गया. परिवादी ने केस किया, जिसमें तीन लोगों ने गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अदालत ने दोषी पाये गये अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई तथा मुआवजा के तौर पर 6.90 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया. दूसरा मुकदमा नगर थाना की रहने वाली नुपूर सिंह ने वर्ष 2023 में दाखिल की थी. इसमें हुगली, काेलकाता के रहने वाले राजेश कुमार सिंह व सुरेश कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था. आरोपियाें ने संयुक्त रूप से 5.50 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया. परिवादिनी की ओर से वकालतन नोटिस भेजा गया, लेकिन पैसे नहीं देने पर कोर्ट में केस की अदालत में परिवादिनी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पश्चात चेक बाउंस का दोषी दोनों को करार दिया व एक-एक साल के कैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 6.35 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया.

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