गैंग रेप केस में तीन युवक पाये गये दोषी, 22 अगस्त को सुनायी जायेगी सजा

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन युवकों कृष्णा हेंब्रम, अनिल हेंब्रम व सोमलाल हेंब्रम को एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट विशेष अदालत राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है. इस मामले में तीनों दोषियों को 22 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 8, 2024 9:02 PM

विधि संवाददाता, देवघर : नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन युवकों कृष्णा हेंब्रम, अनिल हेंब्रम व सोमलाल हेंब्रम को एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट विशेष अदालत राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है. इस मामले में तीनों दोषियों को 22 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. सभी दोषी पाये गये अभियुक्त जिले के चितरा थाना के सोनातर गांव का रहने वाले हैं. यह मुकदमा पीड़िता के पिता के बयान पर चितरा थाना में 10 फरवरी 2023 को दर्ज हुआ था, जिसमें चार लड़कों द्वारा बारी-बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से घटना के समर्थन में नौ गवाही दी गयी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. एक आरोपी का अभिलेख जुबेनाइल रहने से पृथक कर दिया गया है. शेष तीन नामजद का पृथक ट्रायल चला.क्या था मामला : दर्ज मुकदमा के अनुसार, पीड़िता की उम्र 14 साल थी, जो घर पर अकेली थी. उसके माता-पिता रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गये थे. पीड़िता के पिता किराना दुकान चलाते हैं. दो बाइक पर सवार होकर चार लड़के आये और माता पिता के बारे में हालचाल लिया. पश्चात दुकान खोलवाकर युवकों ने गुटखा खरीदा. इसके बाद बाइक पर बैठाकर सरसों खेत की ओर ले गया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया. बाद में परिजन पीड़िता को लेकर थाना गये, जहां पर केस दर्ज हुआ था. इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ व महज 16 माह में ही पीड़िता को न्याय मिल गया. हाइलाइट्स – एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट में केस का हुआ स्पीडी ट्रायल -पीड़िता के साथ चार लड़कों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म, एक जुबेनाइल घोषित

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version