संवाददाता, देवघर. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिविल सर्जन डॉ युगल किशोर चौधरी व जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह- नोडल पदाधिकारी डॉ मनोज गुप्ता के निर्देशानुसार शुक्रवार को रोहिणी स्थित आशुतोष बालिका उच्च विद्यालय में तंबाकू निषेध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस खतरनाक आदत से दूर रखना है. इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को तंबाकू से होने वाले बीमारियों जैसे कैंसर, अस्थमा, लकवा, श्वास संबंधित बीमारी के बारे में जानकारी दी गयी. इससे होने वाले आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में भी बतलाया गया. विद्यालयों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, साथ ही कोटपा-2003 अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा-2003 के मुख्य चार धाराओं के बारे में विस्तार से बताया. इसके अलावा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा-6बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन बेचना अपराध है. वहीं उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये तक का जुर्माना के बारे में बताया गया. अंत में सभी को इसका सेवन नहीं करने और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए शपथ दिलायी गयी.
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