दो आरोपियों को मिली राहत, हुए बरी
एसीजेएम मीनाक्षी मिश्रा की अदालत ने जीआर कसे मामले की सुनवाई पूरी की आरोपियों अरुण यादव और भीम महतो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
देवघर. एसीजेएम मीनाक्षी मिश्रा की अदालत ने जीआर कसे मामले की सुनवाई पूरी की आरोपियों अरुण यादव और भीम महतो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. मामला 2018 में जसीडीह थाना में रुपन महतो की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें गाली गलौज और मारपीट का आरोप था. सुनवाई में चार गवाह पेश हुए, लेकिन घटना का समर्थन नहीं हुआ. सबूत की कमी के चलते कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया. आरोपी एवं सूचक जसीडीह थाना के कोठियाबांध गांव का रहने वाला है.
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