देवघर.
देवघर में मुर्गा, मछली व बकरे का मांस बिक्री करने वालों पर कड़ाई बढ़ती जा रही है. मानक पर खरा उतरने वाले को ही निगम की ओर से एनओसी दिया जायेगा. इसके लिए नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने मीट, मुर्गा, मछली विक्रेताओं को मानक की लिस्ट बता दी है. उन्होंने कहा कि मछली, मुर्गा व मीट विक्रेताओं को मानक का पालन करना होगा. इसके बाद ही एनओसी दिया जायेगा. बेवजह विभागों का चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा. सरकार की गाइडलाइन दी गयी है. इसे धरातल पर उतारने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा. आवेदन देने के बाद निगम की टीम जाकर जांच करेगी. सभी विवरण सत्य पाने के बाद ही एनओसी और फिर बिक्री का लाइसेंस दिया जायेगा. उसके बाद कारोबारी को नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से पशु शव पर मुहर लगी रहेगी. पशु का वध नगरपालिका के अनुज्ञप्ति प्राप्त वधशाला में किया जायेगा. वह अपनी मर्जी से दूसरे जगहों का चयन नहीं कर सकता है. नियमों का पालन नहीं करनेवालों पर नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है