23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नेशनल लोक अदालत में 1.98 लाख वादों का निबटारा, तीन लोगों को ऑन स्पॉट मिला नियुक्ति पत्र

मुख्य न्यायाधीश झारखंड ने किया कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन, एक अरब 78 करोड़ 43 लाख 39 हजार 4 सौ 70 रुपये की हुई रिकवरी

नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने किया. मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है. ऑनलाइन उद्घाटन के बाद धनबाद में नेशनल लोक अदालत की शुरुआत हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने चार लोगों को मुआवजा का चेक व तीन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया. कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है. इसके साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है. अवर न्यायाधीश सह सचिव राकेश रोशन ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में एक लाख 98 हजार 78 वादों का निबटारा किया गया. इसमें एक अरब 78 करोड़ 43 लाख 39 हजार चार सौ 70 रुपए की रिकवरी की गयी. मौके पर मसूरी मुंडियाइन, मृणाल राय, राजेश बाउरी, संजय कुमार को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र ईसीएल द्वारा दिया गया. वहीं ममता देवी, सुधा सिंह, शहादत अंसारी को मुआवजा का चेकऑन स्पॉट दिया गया. नेशनल लोक अदालत में विवादों के निबटारे के लिए 13 बेंच का गठन किया गया था. इसमें टी हसन प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, अतिरिक्त न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय एसएन मिश्रा, जिला व सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, मुख्य न्यायाधीश आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश सफदर अली नायर, नीताशा बारला, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार, ऋषि कुमार परमानेंट लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, मेंबर रवींद्रनाथ ठाकुर, शिप्रा व सर्टिफिकेट ऑफिसर रामनारायण खालको समेत डालसा के पैनल अधिवक्ता विभिन्न विभागों बैंक इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी शामिल थे. कार्यक्रम के सफल आयोजन में लीगल एट डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, डालसा सहायक, सौरव सरकार, अरुण कुमार, अनुराग पांडेय, हेमराज चौहान चंदन कुमार, समेत अन्य लोग उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें