Dhanbad: 10 ट्रक पकड़े जाने के मामले में सीओ ने की शिकायत, कागजात अवैध, JSMDC के अफसरों-कर्मियों पर FIR
10 जनवरी की रात कोयला लदे पकड़े गये 10 ट्रकों के मामले में जेएसएमडीसी के अफसरों, कर्मचारियों ट्रकों के मालिकों और चालक-खलासियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है. ये प्राथमिकी सीईओ ने दर्ज करायी है. इसमें उन्होंने अवैध भंडारण, परिवहन एवं व्यापार का आरोप लगाया है
धनबाद : बीते 10 जनवरी की रात कोयला लदे पकड़े गये 10 ट्रकों के मामले में बलियापुर पुलिस ने बुधवार को रांची के डोरंडा स्थित जेएसएमडीसी (झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के अफसरों, कर्मचारियों, ट्रकों के मालिकों और चालक-खलासियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने लिखित शिकायत की है.
आरोप है कि जेएसएमडीसी के अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता समाप्त होने और बिना नियम संगत इ-वे बिल के ही ट्रकों से कोयला ढोया जा रहा था. पकड़े गये सभी 10 ट्रकों पर 243.54 मीट्रिक टन कोयला लदा है. यह कोयला बीसीसीएल के नॉर्थ तिसरा से हजारीबाग के मरहंड लीलानगर स्थित जीएन इंडस्ट्रीज एवं अन्य स्थानों पर जा रहा था. याद रहे कि सीओ ने परघा पेट्रोल पंप के समीप से कोयला लदे छह ट्रक एवं भिखराजपुर मोड़ के समीप से चार कोयला लदे ट्रक जांच के दौरान पकड़े थे.
अवैध भंडारण, परिवहन एवं व्यापार को बढ़ावा देने का लगाया गया आरोप
सीओ ने बताया कि जब्त वाहनों के कागजात की जांच से स्पष्ट हुआ है कि वाहन बीसीसीएल नॉर्थ तिसरा से जीएन इंडस्ट्रीज हजारीबाग एवं अन्य स्थानों पर जा रहे थे. जेएसएमडीसी के पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा नियमों को ताक पर रख कर ट्रांसपोर्ट चालान फॉर्म डी की वैधता समाप्त होने के बाद भी इनवाॅइस बिल निर्गत कर कोयला खनिज के अवैध भंडारण, परिवहन एवं व्यापार को बढ़ावा देने में सहयोग किया है.
फॉर्म डी की वैधता समाप्त होने पर भी इनवॉइस बिल निर्गत करने का आरोप
सीओ रामप्रवेश कुमार ने शिकायत में कहा है कि वह 10 जनवरी को पुलिस बल के साथ निरीक्षण पर निकले थे. इस दौरान कोयला लदे 10 ट्रक खड़े मिले. इन ट्रकों के कागजात की जांच की गयी. सीओ के अनुसार, ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता समाप्त होने पर भी वाहन परिचालन में मिलेे. वहीं, जेएसएमडीसी द्वारा जारी बिल तथा इ-वे बिल नियम संगत नहीं पाया गया. इसके बाद सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया. जांच के दौरान पुलिस बल की कमी के कारण सभी वाहनों के ड्राइवर व खलासी फरार हो गये.
ट्रक जेएच 02एडी 3323 पर 24.32 मीट्रिक टन कोयला लदा था और ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता छह जनवरी 2021 तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा जारी बिल नौ जनवरी तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एन 74043 पर 24.61 मीट्रिक टन कोयला लदा था और ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता 10 जनवरी 2021 को दोपहर 12.39 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एटी 0676 पर 24.64 मीट्रिक टन कोयला लदा था, जिसके ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता छह जनवरी 2021 को पूर्वाह्न 10 बजे तक ही वैध थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एएस 8516 पर 24.66 मीट्रिक टन कोयला लदा था, जिसके ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता नौ जनवरी 2021 को अपराह्न 6.05 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एएस 2520 पर 23.38 मीट्रिक टन कोयला लदा था, जिसके ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता नौ जनवरी 2021 को अपराह्न 5.51 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02यू 6395 पर 24.93 मीट्रिक टन कोयला लदा था, जिसके ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता नौ जनवरी 2021 को अपराह्न 6.02 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को निर्गत है. इ-वे निर्गत नहीं है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एटी 4783 पर 23.87 मीट्रिक टन कोयला लदा था, जिसके ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता छह जनवरी 2021 को अपराह्न 7.14 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी एवं इ-वे बिल की प्रति उपलब्ध नहीं है.
ट्रक जेएच 02एबी 8805 पर 23.90 मीट्रिक टन कोयला था और ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता नौ जनवरी 2021 को अपराह्न 5.50 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एक्यू 7496 पर 24.80 मीट्रिक टन कोयला था और ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता छह जनवरी 2021 को अपराह्न 7.25 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
ट्रक जेएच 02एएस 3596 पर 24.43 मीट्रिक टन कोयला लदा था और ट्रांसपोर्टेशन चालान फॉर्म डी की वैधता छह जनवरी 2021 को अपराह्न 7.22 बजे तक ही थी. जेएसएमडीसी द्वारा बिल नौ जनवरी को तथा इ-वे बिल 10 जनवरी को निर्गत किया गया है, जो नियम संगत नहीं है.
Posted By : Sameer Oraon