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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म में मुजरिम को 10 वर्ष कैद

अदालत से : आठ जनवरी को आरोपी पीड़िता को शादी की नीयत से घर से बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम चांदमारी धनसार निवासी अरुण हाड़ी को 10 वर्ष कैद व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. एक अगस्त को अदालत ने उसे भादवि की धारा 366 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी ठहराया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां के शिकायत पर धनसार थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक आठ जनवरी 2024 की रात्रि करीब आठ बजे आरोपी अरुण पीड़िता को शादी की नीयत से घर से बहला फुसलाकर अपने चाचा के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार :

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी जामुड़िया वर्दमान निवासी जावेद हुसैन को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला तीन अगस्त को होगा. जावेद इस मामले में 28 जून 2019 से फरार है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 19 जनवरी 2017 को पीड़िता पानी भरने के लिए घर से शाम छह बजे निकली, परंतु वापस नहीं आयी. खोजबीन के दौरान देखा कि एक युवक पीड़िता के गले में रस्सी डालकर व मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था. हो हल्ला होने पर वह युवक भागने लगा, तभी ग्रामीण इकट्ठा हो गये. इसके बाद युवक को पकड़ लिया गया.

रंजय हत्याकांड में जब्त वस्तुओं को मंगवाने की याचिका दायर :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में आवेदन देकर पुलिस द्वारा जब्त किये गये वस्तुओं, खून लगा कपड़ा, गोली का खोखा, को मंगवाने की प्रार्थना अदालत से की है. अदालत ने माल खाना प्रभारी को जब्त वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.

होटल मैनेजर समेत पांच की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली :

धनसार के एक होटल में महिला मैनेजर के साथ यातना और छेड़खानी के मामले के नामजद आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई टल गयी. दरअसल प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद मामले को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. जहां मामले की सुनवाई शनिवार को हो सकती है.

मोना हत्याकांड में सास व ससुर के डिस्चार्ज पिटीशन पर अभियोजन ने की बहस :

बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ स्थित ऋषि नगर निवासी अभिषेक कुमार की 36 वर्षीय पत्नी मणिका अखौरी उर्फ मोना हत्याकांड मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे द्वारा दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बहस की. अदालत ने बचाव पक्ष की बहस के लिए अगली तारीख 16 अगस्त 2024 मुकर्रर कर दी है. बताते चलें कि मृतिका के पिता अखौरी धनेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके मुताबिक मोना को शादी के 13 साल बाद कोई संतान नहीं हुई. इससे उसके सास, ससुर ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र की दूसरी शादी करना चाहते थे. घटना के समय घर पर मोना के पति अभिषेक कुमार, ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे, सास मीना देवी मौजूद थे. तीनों ने मिलकर पांच लाख रुपये दहेज को लेकर मोना की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त नुकीली छीलनी वह खून से सना तौलिया अभिषेक व उसके माता-पिता के मोबाइल को जब्त किया है. श्री लाल ने अपने दामाद अभिषेक कुमार, समधी ब्रजेश कुमार कोचगवे व समधन मीना देवी पर अपनी बेटी मणिका अखौरी उर्फ मोना की हत्या गला घोंटकर करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने 19 जुलाई 2023 की रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जुलाई को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. हालांकि फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर हैं. लेकिन मृतिका के पिता ने तीनों आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल एमपी दायर की है.

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