एलआइसी को तीस दिनों के अंदर भुगतान का आदेश

धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को आदेश पारित कर परिवादी जोड़ाफाटक धनबाद निवासी विजय कुमार अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी एलआइसी झरिया को सख्त निर्देश दिया कि वे तीस दिनों के अंदर 24 हजार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 6, 2017 8:48 AM

धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को आदेश पारित कर परिवादी जोड़ाफाटक धनबाद निवासी विजय कुमार अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी एलआइसी झरिया को सख्त निर्देश दिया कि वे तीस दिनों के अंदर 24 हजार साढ़े आठ फीसदी ब्याज के साथ परिवादी को भुगतान कर दे. फोरम ने वाद खर्च के रूप में पांच हजार भी भुगतान करने का आदेश दिया.

क्या है मामला : परिवादी ने एलआइसी झरिया ब्रांच से एक हेल्थ पॉलिसी करायी जो 28 अप्रैल 15 तक वैध थी. इसी बीच परिवादी की तबीयत अचानक खराब हो गयी. उसने अपना इलाज वेली व्यू क्लिनिक कोलकाता में कराया.

जिसमें 97 हजार 458 रुपये खर्च हुआ. जब उसने अपना क्लेम किया तो विपक्षी ने क्लेम को खारिज कर दिया. तब परिवादी ने 25 अप्रैल 16 को उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 52/16 दर्ज कराया.

Next Article

Exit mobile version