ट्रैक जाम कर रेल यातायात बाधित करने का मामला: खेल मंत्री अमर बाउरी पर कोर्ट ने लगाया ” 1000 का जुर्माना

धनबाद : झारखंड सरकार के खेल मंत्री अमर बाउरी समेत 12 लोगों पर रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर दो महीने कैद की सजा काटनी होगी. मामला ट्रैक जाम कर रेल यातायात बाधित करने का है. कोर्ट ने यह सजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 9, 2017 8:38 AM
धनबाद : झारखंड सरकार के खेल मंत्री अमर बाउरी समेत 12 लोगों पर रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर दो महीने कैद की सजा काटनी होगी. मामला ट्रैक जाम कर रेल यातायात बाधित करने का है. कोर्ट ने यह सजा गुरुवार को इंडियन रेलवे एक्ट की धारा 174 ए के तहत दी है. फैसला सुनाये जाने के वक्त सभी आरोपित अदालत में उपस्थित थे. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को बांड भरवा कर छोड़ दिया.
क्या है मामला : झारखंड विकास मोरचा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर 9 मार्च 2011 को झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की गयी थी. भोजूडीह रेलवे स्टेशन के ईस्ट केबिन के पास झाविमो के कार्यकर्ताओं ने समरेश सिंह के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक को जाम कर रेल परिचालन बाधित कर दिया था. तत्कालीन आरपीएफ थाना प्रभारी भोजूडीह यू शर्मा ने मौके से बारह आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और प्राथमिकी दर्ज की. अभियोजन की ओर से भोजूडीह स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन मैनेजर मिथिलेश कुमार वर्मा, आरपीएफ दारोगा लाल बाबू यादव व कांस्टेबल लाल साहब यादव ने साक्षी के रूप में अपना बयान दर्ज कराया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश माली ने सजा के बिंदु पर बहस की.
इन पर भी लगा जुर्माना : कृपानाथ मुखर्जी, विकास तिवारी, लखन खवास, तपन कुमार महथा, अजीत मिश्रा, सत्यनारायण महथा, विमल ठाकुर, अमीर ठाकुर, धीरेंद्र रजवार, साधन प्रमाणिक और अतिलाल महतो.

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