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ढुलू मामले में आइओ का बयान दर्ज

धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने, पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा, राजेश गुप्ता, रामेश्वर महतो, चुनचुन गुप्ता व गंगा साव हाजिर […]

धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने, पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा, राजेश गुप्ता, रामेश्वर महतो, चुनचुन गुप्ता व गंगा साव हाजिर थे. अदालत में साक्षी केस के आइओ आलोक सिंह ने अपनी गवाही दी. उन्होंने सेंसन के प्वाइंट पर अदालत को बताया कि वह वर्तमान में सिमडेगा जिले के बानो अंचल में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. पूर्व में हजारीबाग में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लॉ आॅफिसर के पद पर कार्यरत थे.
चार जनवरी, 14 को विधान सभा अध्यक्ष को एक पत्र प्रेषित कर ढुलू महतो के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया था. उक्त पत्र पर उनका हस्ताक्षर है. यह पत्र वरीय अधिकारियों के निर्देश पर लिखा. अनुसंधान में लगा कि इस केस में दंप्रसं की धारा 197 के तहत सेंसन की जरूरत है. कोर्ट कब आरोप गठित किया, उन्हें जानकारी नहीं है. इन लोगों के विरुद्ध अनुसंधान पूरा हो चुका था, इसलिए चार्जशीट दायर की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललन ओझा व राधेश्याम गोस्वामी ने साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया. 12 मई, 2013 को बरोरा थानेदार रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल कतरास थाना क्षेत्र के निचितपुर स्थित वारंटी राजेश गुप्ता के आवास में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था. इस दौरान विधायक ढुलू महतो राजेश गुप्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा कर ले गये.
डब्लू मिश्रा के खिलाफ आरोप तय : एक लाख 45 हजार रुपये लूटने व बरामदगी के एक मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मीस कुमारी जीव की अदालत में हुई. अदालत में नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या से जुड़े एक मामले में जेल में बंद डब्लू मिश्रा काे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी करायी. अदालत ने उसके विरुद्ध आरोप गठित कर साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकरर्र कर दी. सुनवाई के वक्त बचाव पक्ष के अधिवक्ता जावेद भी मौजूद थे. सात जुलाई, 2006 को रात्रि 10.20 बजे जब रवि कुमार अग्रवाल बरवाअड्डा कृषि बाजार स्थित अपनी दुकान को बंद कर घर लौट रहे थे, झरिया अमलापाड़ा बड़ी मसजिद के समीप मंटू साव व अन्य लोगों ने सूचक के पिता व गाड़ी के ड्राइवर को पिस्तौल का भय दिखाकर 1 लाख 45 हजार रुपये लूट लिये. पैसा बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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