शिक्षकों की समस्या के निदान को बनेगी समिति
धनबाद. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति शिक्षकों की शिकायत का निष्पादन यथाविधि तरीके से करेगी. जिला स्तर पर समिति में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा जिला […]
धनबाद. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति शिक्षकों की शिकायत का निष्पादन यथाविधि तरीके से करेगी. जिला स्तर पर समिति में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा जिला मुख्यालय के एक शिक्षक का मनोनयन डीइओ द्वारा किया जायेगा.
शिक्षकों की शिकायत के निष्पादन के लिए प्रखंड स्तर पर भी समिति का गठन किया जायेगा. इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे. प्रखंड मुख्यालय के विद्यालय के एक शिक्षक को बीडियो मनोनीत करेंगे, जो सदस्य होंगे. इसके अलावा संबंधित बीइइओ सदस्य सचिव होंगे.
प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक अपनी शिकायत लिखित रूप में बीइइओ के पास करेंगे और रसीद प्राप्त करेंगे. प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक हर महीने होगी और बैठक की तिथि के पूर्व प्राप्त शिकायतों पर विचार कर उनका नियमानुसार निष्पादन किया जायेगा. शिकायत का निष्पादन अन्य कार्यालय से होना होगा तो समिति अपने मंतव्य के साथ शिकायत पत्र संबंधित कार्यालय को भेजेगी. जिला स्तर पर बनने वाली समिति में डीएसइ सदस्य सचिव होंगे. इसकी बैठक हर तीन महीने पर कम से कम एक बार होगी और बैठक से पहले प्राप्त शिकायतों पर विचार कर उनका निष्पादन किया जायेगा.
सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित विद्यालय के प्रबंधन द्वारा समिति गठित की जायेगी. इसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी एक सदस्य होंगे.