नहीं हो सका आरोप गठन

धनबाद: लोयाबाद थाना क्षेत्र की बालाजी आउटसोर्सिग कंपनी में नियोजन दिलाने को लेकर जेवीएम व आजसू समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प व गोलीबारी मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2014 10:14 AM

धनबाद: लोयाबाद थाना क्षेत्र की बालाजी आउटसोर्सिग कंपनी में नियोजन दिलाने को लेकर जेवीएम व आजसू समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प व गोलीबारी मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई.

आरोपी मनोज चौहान, विजय दास, बंपी चक्रवर्ती, धर्मजीत सिंह, गीता सिंह, खुशबू खातून, निजाम अंसारी, रवि मांझी के अदालत में हाजिर नहीं होने से आरोप गठन नहीं हो सका. अभियोजन पक्ष से एपीपी ने कोई पैरवी दाखिल नहीं की.अब इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.

मेगा लोक अदालत : उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय में आयोजित मेगा लोक अदालत के तीसरे दिन गुरुवार को 124 मामलों का निपटारा हुआ. निर्धारित राशि 57 लाख,9311 में से नौ लाख 5311 रुपये की वसूली हुई. लोक अदालत में 12 न्यायिक पदाधिकारियों ने डालसा अधिवक्ताओं के सहयोग से वादों का निस्तारण किया. मौके पर डालसा सचिव अनिल कुमार पांडेय,कोर्ट कर्मी राजीव रंजन व हरेंद्र कुमार थे.

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