कोयला मंत्रालय से मंत्री ने मांगा स्पष्टीकरण
धनबाद: कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) के कमिश्नर बीके पंडा को वेटिंग में रख अनिमेष भारती को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण एवं प्रधान मंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कोयला मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है. डॉ सिंह ने यह कार्रवाई कोयला मंत्रालय के […]
धनबाद: कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) के कमिश्नर बीके पंडा को वेटिंग में रख अनिमेष भारती को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण एवं प्रधान मंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कोयला मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है. डॉ सिंह ने यह कार्रवाई कोयला मंत्रालय के उस नोटशीट पर की है, जिसमें कोयला मंत्रालय ने भारती को सीएमपीएफ कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार देने का अप्रूवल मांगा था. जानकारी के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) का सचिवालय भी है.
क्या है मामला : गत 9 जून को कोयला मंत्रालय ने सीएमपीएफ के कमिश्नर बीके पंडा को पद से हटाकर कंपल्सरी वेटिंग में करते हुए मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती को कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया. इस पर काफी हंगामा हुआ. अंतत: जिला प्रशासन के सहयोग से भारती ने प्रभार लिया. पंडा ने प्रभार देने से इनकार करते हुए कहा कि भारती की नियुक्ति एसीसी ने नहीं की है. इसके विरोध में पांच केंद्रीय मजदूर संगठनों के नेताओं ने पीएम को पत्र लिख कर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. आंदोलन भी हुए.
बताते हैं कि डीओपीटी के आदेश से कोयला मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है. जिस अधिकारी ने इस मामले में प्रमुख भूमिका निभायी, उनका तबादला गुजरात हो गया है. सूत्र बताते हैं कि प्रभारी कमिश्नर भारती को सीएमपीएफ मुख्यालय धनबाद न आने का निर्देश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने दिया है. भारती को दिल्ली गये करीब एक माह हो गये हैं.
किये चार सवाल
- पंडा को हटाने का मामला काफी चर्चित हो गया. इस मामले में कोल मंत्रालय के एक अधिकारी की भूमिका संदेहास्पद थी. कोयला मंत्रालय ने भारती को कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के निर्णय पर मुहर लगाने के लिए नोटशीट डीओपीटी भेजा. इस पर विभाग के मंत्री ने कोयला मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगते हुए चार सवाल किये हैं.
- किस नियम के तहत पंडा को कंपल्सरी वेट में रखा गया?
- निर्णय लेने के पहले फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी हुई थी? किस अधिकारी ने रिपोर्ट दी?
- अतिरिक्त प्रभार देने में क्या प्रोसीजर अपनाया गया?
- कोयला मंत्रालय ने एससी की शक्तियों का उपयोग कैसे किया? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं?