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नीरज हत्याकांड में संजय सिंह की बेल पर सुनवाई

धनबाद: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिन्हा ने बहस की. अभियोजन […]

धनबाद: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिन्हा ने बहस की. अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने जमानत का विरोध किया.

अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद केस डायरी अवलोकन करने के लिए अगली तिथि 16 अगस्त 17 निर्धारित कर दी. 30 मार्च 17 को पुलिस ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. विदित हो कि 21 मार्च 17 को सरेशाम सरायढेला स्टील गेट के समीप अपराधियों ने नीरज सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर चार लोगों की हत्या कर दी थी.

उपभोक्ता फोरम ने एलआइसी को 5000 रुपये भुगतान का दिया आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने परिवादिनी डिगवाडीह की पुष्पा सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी शाखा प्रबंधक जीवन बीमा निगम शाखा-2, धनबाद को आदेश दिया कि वह तीस दिनों के अंदर परिवादिनी को पांच हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करें. समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर ब्याज 12 फीसदी हो जायेगा. फोरम ने अलग से वाद खर्च के रूप में परिवादिनी को एक हजार रुपये का भुगतान का आदेश दिया.
विदित हो कि परिवादिनी ने विपक्षी शाखा प्रबंधक जीवन बीमा निगम शाखा-2 धनबाद से मनी बैक पॉलिसी ली. इसमें 28 फरवरी 2011 को पांच हजार रुपये चेक के मार्फत और दूसरा 30 मार्च 15 को पॉलिसी की बोनस रकम जमा की. लेकिन, उक्त रकम परिवादिनी के खाता में आज तक जमा नहीं हुई.
बजाज एलीयांज को दो लाख रुपये भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने बैंक कॉलोनी मनईटांड़ धनबाद निवासी परिवादी अनिल कुमार साव के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने प्रबंधक बजाज एलीयांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बैंक मोड़ धनबाद को निर्देश दिया कि वे दो लाख रुपये साठ दिनों के अंदर परिवादी को भुगतान कर दें. समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर आठ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से वास्तविक भुगतान की तिथि तक भुगतान करना होगा. वाद खर्च के रूप में उसे परिवादी को तीन हजार रुपये अलग से भुगतान करना होगा. परिवादी ट्रक संख्या जेएच10एसी-8290 के मालिक हैं, जो विपक्षी कंपनी से बीमित है. बीमा 15 दिसंबर 14 से 14 दिसंबर 15 तक के लिए वैध था. तीन नवंबर 15 को उक्त ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हो गया. प्राथमिकी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शहजाद नगर थाने में दर्ज करायी गयी. 4 नवंबर 15 को परिवादी ने ऑनलाइन इंश्योरेंस क्लेम दायर किया. सर्वेयर ने क्षतिग्रस्त गाड़ी की जांच की. ट्रक की मरम्मत का खर्च 13 लाख 4 हजार 552 निर्धारित किया गया, लेकिन विपक्षी ने 17 दिसंबर 15 को परिवादी को एक पत्र देकर क्लेम को खारिज कर दिया.
पति, सास व ससुर को तीन-तीन वर्ष की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के मामले में मंगलवार को सूर्यधर (पति), जयरानी देवी (सास) व कपिल देवनारायण (ससुर) को भादवि की धारा 498 (ए) में दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत सजायाप्ताओं को अंशकालिक जमानत दे सकती है. अंजनी कुमारी सिन्हा की शादी 21 मई 05 को सूर्यधर के साथ हुई थी. उसके पति, सास व ससुर दहेज के रूप में बारह लाख रुपये व एक मारुति कार की मांग करने लगे. जब उसने बताया कि इतना देने में उसके मायके वाले असमर्थ हैं तब उसके ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करने लगे. अंजनी की तबीयत अचानक खराब हो गयी. उसे इलाज के लिए 30 जून 06 को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद चार जुलाई 06 को मृतका के पिता युगेश्वर प्रसाद ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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