अलकतरा घोटाला में 13 के खिलाफ आरोप गठन

धनबाद: धनबाद पथ प्रमंडल के कतिपय पूर्व अधिकारियों व आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से लाखों रुपये के अलकतरा घोटाले में सुनवाई गुरुवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी आपूर्तिकर्ता मेसर्स विनय कुमार सिन्हा, पूर्व कार्यपालक अभियंता एनएच डिवीजन-2 गिरिजानंदन प्रसाद, कनीय अभियंता भगवान दास, कृष्णदेव प्रसाद, तत्कालीन ऑपरेशन अधिकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2014 10:09 AM

धनबाद: धनबाद पथ प्रमंडल के कतिपय पूर्व अधिकारियों व आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से लाखों रुपये के अलकतरा घोटाले में सुनवाई गुरुवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई.

अदालत ने आरोपी आपूर्तिकर्ता मेसर्स विनय कुमार सिन्हा, पूर्व कार्यपालक अभियंता एनएच डिवीजन-2 गिरिजानंदन प्रसाद, कनीय अभियंता भगवान दास, कृष्णदेव प्रसाद, तत्कालीन ऑपरेशन अधिकारी बीपीएल बरौनी द्वारिका दास, सत्यव्रत गुप्ता, अटल सुभाष टोपनो, सहायक अभियंता कुमार अमरेंद्र प्रसाद, मेसर्स पवन कैरियर कोलकाता के प्रोपरायटर अशोक अग्रवाला, रंजन प्रधान, तरूण कुमार गांगुली,आशीष मैती व रामस्वरूप मंडल के खिलाफ भादवि की धारा 120 सहपठित 406,407,409,420,468 व पीसी एक्ट की धारा 13 (2) सहपठित 13 (1),(इ),एंड (डी) के तहत आरोप गठन किया. अदालत में सीबीआइ के लोक अभियोजक लवकुश कुमार उपस्थित थे. वर्ष 1994-95 की अवधि में पथ निर्माण कार्य के लिए 239.75 मिट्रिक टन अलकतरा बीपीसी हल्दिया से आवंटित हुआ था. अलकतरे की कुल कीमत 10.98 लाख थी. आरोपियों ने एकाउंट रजिस्टर में हेराफेरी कर उक्त अलकतरा कालाबाजार में बेच दिया. सीबीआइ ने वर्ष 1997 में प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मामला आरसी 5 ए/97 डी से संबंधित है.

शोक सभा का आयोजन

एससी बनर्जी हॉल में गुरुवार को मुन्ना प्रसाद राय के निधन पर शोकसभा का आयोजन हुआ. मौन रख कर दिवंगत अधिवक्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी. बार अध्यक्ष कंसारी मंडल ने कहा कि मुन्ना प्रसाद बीएचयू से एमए, बीएल की डिग्री प्राप्त की थी. धनबाद बार में उन्होंने 1962 में योगदान दिया था. शोकसभा में भागीरथ राय, देवीशरण सिन्हा, केडी शर्मा, संजीव सोमानी, सोमनाथ चौधरी, पीयूष तिवारी, बृजकिशोर, चक्रवर्ती ओझा, सीएस प्रसाद, सहदेव महतो, वीरेंद्र कुमार रजक, अमित सिंह, बसंत मंडल आदि थे.

ढुल्लू मामले में सुनवाई

आरोपी वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को एसडीजेएम की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, बसंत कुमार शर्मा हाजिर थे. विधायक ढुल्लू महतो को वीसी के माध्यम से हाजिर कराया गया. वहीं गंगा साव, रामेश्वर महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. ऊपरी अदालत से केस अभिलेख निचली अदालत में नहीं आने से आरोप गठन नहीं हो सका. यह मामला जीआर केस नंबर 2023/13 से संबंधित है.

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