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बेलाल खान समेत नौ दोषी करार

धनबाद: नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर जोड़ापोखर थाना क्षेत्र निवासी लड्डन खान पर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने आरोपी बेलाल खान, नौशाद खान, शनि खान, शमशाद खान, पप्पू खान, अफजल खान, इरशाद खान, तसलीफ खान उर्फ मिठू खान […]

धनबाद: नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर जोड़ापोखर थाना क्षेत्र निवासी लड्डन खान पर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने आरोपी बेलाल खान, नौशाद खान, शनि खान, शमशाद खान, पप्पू खान, अफजल खान, इरशाद खान, तसलीफ खान उर्फ मिठू खान व कादिर खान को भादवि की धारा 307/149 में दोषी करार दिया. सभी को जेल भेज दिया गया.

वहीं लड्डन खान की बहन के सोने की चेन छीनने के मामले में बेलाल खान को भादवि की धारा 379 में भी दोषी पाया गया. सुनवाई के वक्त अदालत में लोक अभियोजक अनिल सिंह भी मौजूद थे. घटना 18 जुलाई 10 की है. सजा के लिए एक सितंबर की तारीख तय की गयी है.

संजय सिंह हत्याकांड में रामधीर की हुई पेशी : संजय सिंह हत्या कांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में विनोद सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे रामधीर की पेशी हुई.

ढुलू के दो मामलों में हुई सुनवाई
राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सड़क जाम कर अवागमन बाधित करने को दो मामलों में सुनवाई बुधवार को एसडीजेएम विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, रामेश्वर महतो, राजेश गुप्ता समेत अन्य आरोपी हाजिर थे. अदालत ने दोनों मामलों में सुनवाई की अगली तिथि 12 एवं 18 सितंबर 17 मुकर्रर कर दी.
सुशांतो मर्डर केस में सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह : सुशांतो सेनगुप्ता उनके भाई संजय सेन गुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले में सुनवाई बुधवार को सीबीआइ जज एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सीबीआइ के लोक अभियोजक एमके सिन्हा कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत में हलधर महतो, प्रशांत बनर्जी व ठाकुर मांझी हाजिर थे. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 18 सितंबर 17 निर्धारित कर दी.
नहीं पहुंची नीरज की डेथ रिपोर्ट:
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी स्वाती विजय उपाध्याय की अदालत में हुई. अदालत ने पूर्व में ही नीरज सिंह का डेथ रिपोर्ट तलब की थी. लेकिन पुलिस ने नीरज सिंह की डेथ रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं की. अदालत ने अगली तिथि 13 सितंबर 17 मुकर्रर कर दी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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