जोनल दंडाधिकारी व पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति

धनबाद: 1992 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला मामले में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश संयोजक दिलीप चटर्जी को जमानत मिल गयी. सोमवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी व राधेश्याम गोस्वामी ने, जबकि अभियोजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2014 10:08 AM

धनबाद: 1992 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला मामले में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश संयोजक दिलीप चटर्जी को जमानत मिल गयी. सोमवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.

बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी व राधेश्याम गोस्वामी ने, जबकि अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार दास ने बहस की. आरोपी ने पांच अप्रैल को जमानत अर्जी दायर की थी. लेकिन अदालत ने आरोप गठन के बाद जमानत पर सुनवाई का आश्वासन बचाव पक्ष को दिया था. नौ फरवरी 93 को जमानत लेने के बाद फरार रहने के कारण बरवाअड्डा थानेदार ने गत 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था.

यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. गौरतलब है कि 29 अक्टूबर 92 को जब पूर्व सीएम लालू यादव का काफिला जीटी रोड से गुजर रहा था. तभी बरवाअड्डा के समीप झामुमो समर्थकों ने हमला कर दिया. घटना में कई घायल व वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे. अब मामले की अगली सुनवाई ग्यारह अप्रैल को होगी.

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