7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी करार, सजा मिलेगी आज

धनबाद: स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने चित्रो भुइयां तोपचांची निवासी मुस्लिम अंसारी को भादवि की धारा 366(ए), 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल […]

धनबाद: स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने चित्रो भुइयां तोपचांची निवासी मुस्लिम अंसारी को भादवि की धारा 366(ए), 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा मंगलवार को सुनायेगी.

18 मार्च 16 को जब छात्रा स्कूल जा रही थी तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया. वह उसे मुगलसराय, गाजियाबाद, मंसूरी लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के मामा ने तोपचांची थाना में मामला (कांड संख्या 53/16) दर्ज कराया. केस आइओ ने 20 जून 16 को चार्जशीट दायर की.

दुराचार का प्रयास करनेवाले को पांच वर्ष की सजा
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किये जाने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) महेंद्र प्रसाद की अदालत ने झरिया निवासी संजय शर्मा को भादवि की धारा 376, 511 में दोषी पाकर पांच वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. तीन अक्तूबर 11 को जब बच्ची दुर्गा मंदिर के पास पूजा देखने गयी थी तभी आरोपी ने अपने सैलून में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel