नीरज हत्याकांड: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई झरिया विधायक की पेशी, संजीव के बेल पर बहस रही अधूरी

धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में आरोपित होटवार जेल रांची में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2017 9:07 AM
धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में आरोपित होटवार जेल रांची में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मिलन कुमार डे ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए बहस की. अधिवक्ता जावेद ने उनको सहयोग किया.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने जमानत का जोरदार विरोध किया, जबकि जमानत पर बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर 17 मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त सूचक व बचाव पक्ष के बीच काफी गहमा-गहमी देखी गयी. केस के सूचक अभिषेक सिंह अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में थे. 21 मार्च 17 को सरायढेला स्टील गेट के पास अपराधियों ने नीरज सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह, अशोक यादव, घोल्टू महतो व मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी थी.

संजीव सिंह 11 अप्रैल 17 से जेल में बंद हैं. अदालत ने 5 जुलाई 17 को आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 120 (बी), 27 आर्म्स एक्ट में संज्ञान लिया था. केस के आइओ निरंजन तिवारी ने 26 जून 17 को आरोप पत्र समर्पित किया. वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से संजीव सिंह समेत अन्य आरोपितों की पेशी हुई.

एकलव्य सिंह के मामले में आरोपितों का सफाई बयान दर्ज
कोयला डीओ का माल उठाने को लेकर रंगदारी मांगे जाने व मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी एस बेदिया की अदालत में हुई. अदालत में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह , मिथिलेश सिंह, राजू सिंह, शिवा यादव, मनोज पासवान, शशिकांत सिंह, मनोज पासवान, शशि सिंह, बबन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, साकीर खान व राजेंद्र सिंह हाजिर थे. अदालत ने आरोपितों को सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज किया. सभी ने आरोपों से इंकार किया. आरोप है कि दो नवंबर 10 को बोर्रागढ़ निवासी अशोक सिंह अपने भतीजा अनील सिंह के साथ शिमलाबहाल कोलियरी ऑफिस के पास पहुंचे तो सभी आरोपितों ने अशोक सिंह को घेर लिया. एकलव्य सिंह ने पिस्टल निकाल कर सटा दिया और एक लाख रंगदारी मांगी.
संजय सिंह हत्याकांड में रामधीर सिंह की पेशी
कोयला व्यवसायी संजय सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में विनोद सिंह हत्या कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह व पवन सिंह की पेशी हुई. अन्य आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता जया कुमार ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत हाई कोर्ट के आदेश का प्रतीक्षा कर रहा है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 21 सितंबर 17 मुकर्रर कर दी. 27 सितंबर 96 को एसपी कोठी के समीप संजय सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. मृतक के बहनोई कृष्णा सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी.

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