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संवेदकों को देना होगा 12% जीएसटी : शर्मा

धनबाद : कंबाइंड बिल्डिंग में शुक्रवार को जीएसटी पर कार्यशाला हुई. संवेदकों को जीएसटी में निबंधन प्राप्त करने, रिटर्न भरने, बीजक निर्गत करने एवं कर का भुगतान करने से संबंधित जानकारी दी गयी. वाणिज्य–कर उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने कहा कि निर्माण संविदा में राज्य अंतर्गत होने की स्थिति में सीजीएसटी छह प्रतिशत एवं एसजीएसटी छह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2017 6:10 AM

धनबाद : कंबाइंड बिल्डिंग में शुक्रवार को जीएसटी पर कार्यशाला हुई. संवेदकों को जीएसटी में निबंधन प्राप्त करने, रिटर्न भरने, बीजक निर्गत करने एवं कर का भुगतान करने से संबंधित जानकारी दी गयी. वाणिज्य–कर उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने कहा कि निर्माण संविदा में राज्य अंतर्गत होने की स्थिति में सीजीएसटी छह प्रतिशत एवं एसजीएसटी छह प्रतिशत अर्थात कुल 12 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा. अंतरराज्यीय कार्य संविदा में 12 प्रतिशत आइजीएसटी का भुगतान होगा.

अभियंताओं एवं एकाउंट ऑफिसर को डीडीओ के रूप में निबंधन प्राप्त करने, श्रोत पर कर की कटौती करने, रिटर्न भरने, कटौती का प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं किये गए टीडीएस का भुगतान करने के संबंध में जानकारी दी गयी. संवेदकों द्वारा जीएसटी के संबंध में अपनी जिज्ञासाओं को पूछा, जिसका जवाब उपस्थित वाणिज्य–कर विभाग के उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने दिया. इस अवसर पर डीडीसी कुलदीप चौधरी, कोषागार पदाधिकारी स्वामीनंदन, वाणिज्य–कर पदाधिकारी ध्रुव राय, विकास कुमार, कार्यपालक अभियंता एनके शर्मा आदि उपस्थित थे.

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