निर्देशों के अनुपालन को सख्त हुआ सीबीएसइ
धनबाद. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने अपने सभी स्कूलों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की सख्त हिदायत दी है. गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई बच्चे की हत्या के बाद बोर्ड ने बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी पुराने एवं नये निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है. इसके अलावा स्कूल […]
धनबाद. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने अपने सभी स्कूलों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की सख्त हिदायत दी है. गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई बच्चे की हत्या के बाद बोर्ड ने बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी पुराने एवं नये निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है. इसके अलावा स्कूल में काॅमर्शियल एक्टिविटी नहीं करने की भी चेतावनी दी गयी है. बोर्ड ने स्कूलों को नामांकन, शिक्षकों व कर्मचारियों की सैलरी समेत अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश दिये हैं.
इसके लिए बोर्ड ने सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल के साथ-साथ विभिन्न सर्कुलरों का एनेक्सचर भी जारी किया है. स्कूल बस खुद का है या भाड़े का है. इसमें बसों के संचालन में सभी मानकों का ख्याल रखा जाना चाहिए. टीचर्स को इसकी जिम्मेवारी दी जानी चाहिए. चालक ट्रेंड एवं नियमित वैधलाइसेंसधारी हों. बस में स्पीड गवर्नर होना जरूरी है. रैगिंग अपराध है और इसे रोकने के जरूरी उपाय किये जाने चाहिए. स्कूल में काउंसेलर की व्यवस्था भी होनी चाहिए.
बोर्ड ने दिये हैं जो निर्देश
फायर सेफ्टी मैनेजमेंट : आग लगने जैसी घटनाओं के एहतियातन क्या कदम उठाये गये हैं.
स्ट्रक्चरल सेफ्टी : स्कूल की कक्षाओं का टेंपररी स्ट्रक्चर की मनाही है. स्कूल पुराने भवन में है या नये भवन में है.
अर्थक्वेक मैनेजमेंट : स्कूल अर्थक्वेक रिस्क जोन में है या नहीं. बचने के उपाय किये गये हैं या नहीं.
फ्लड व साइक्लोन मैनेजमेंट : स्कूल नदी के आसपास है या नहीं. फ्लड, साइक्लोन व बादल फटने व मूसलाधार बारिश से निबटने के उपाय किये गये हैं या नहीं.
खेल का मैदान : खेल का मैदान गेम्स के लिए सुरक्षित है या नहीं. स्कूल में स्वीमिंग पुल हैं तो लाइफ गार्ड की व्यवस्था है या नहीं.
स्कूल लैब : स्कूल का लैब बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं. केमिकल से बचाव के उपाय हैं. क्या फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था है.