उपभोक्ता फोरम का बार अधिकारियों को नोटिस

धनबाद: डेढ़ लाख रुपये लेकर चेंबर आवंटित नहीं करने के मामले में सोमवार को जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई हुई. परिवादिनी मनोरम नगर निवासी अधिवक्ता पुष्पा सिंह की ओर से उनके वरीय अधिवक्ता रंजीव कुमार सिन्हा ने बहस की. फोरम ने केस को एडमिट कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को हाजिर होकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 10, 2017 9:06 AM
धनबाद: डेढ़ लाख रुपये लेकर चेंबर आवंटित नहीं करने के मामले में सोमवार को जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई हुई. परिवादिनी मनोरम नगर निवासी अधिवक्ता पुष्पा सिंह की ओर से उनके वरीय अधिवक्ता रंजीव कुमार सिन्हा ने बहस की. फोरम ने केस को एडमिट कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को हाजिर होकर जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

अब इस मामले में सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी. विदित हो कि परिवादिनी अधिवक्ता पुष्पा सिंह ने 6 अक्तूबर 17 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर देय मूल राशि डेढ़ लाख रुपये चौदह फीसदी ब्याज के साथ तथा वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये भुगतान करने की मांग की है. परिवादिनी ने 5 मई 15 को डेढ़ लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट नंबर 883538 (एसबीआइ) बार एसोसिएशन कार्यालय में जमा किया. कई अधिवक्ताओं को चेंबर आवंटित कर दिया गया लेकिन पुष्पा सिंह को चेंबर आवंटित नहीं किया गया और न ही डेढ़ लाख रुपये लौटाये गये. परिवादिनी ने 21 जून 17 को बार के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा फिर भी उनके द्वारा कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया. नोटिस की प्रतिलिपि स्टेट बार काउंसिल रांची व बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के चेयरमैन को भी भेजी गयी है.

इधर बार के अन्य अधिवक्ताओं ने, जिन्होंने चेंबर आवंटित करने के लिए पैसे जमा किये हैं, ने भी फोरम के अध्यक्ष से सोमवार को मिलकर अपनी फरियाद सुनायी. वे भी वाद दायर करने का मन बना रहे हैं.

पाथरडीह थाना के एएसआइ पर सीपी केस : कामनी कल्याण चासनाला की रहनेवाली कमली देवी ने सोमवार को अपने अधिवक्ता अजय किशोर नारायण के मार्फत पाथरडीह थाना के सहायक अवर निरीक्षक रोहतास कुमार के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में शिकायत संख्या 2988/17 दर्ज कराया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एएसआइ ने 26 सितंबर 17 की रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे उसके आवास स्थित बागान में घुस कर उसके साथ छेड़खानी की और जाति सूचक शब्दों का प्रयाेग किया. आरोपी ने पूर्व में 20 अगस्त व 22 अगस्त 17 को भी परिवादिनी के साथ मारपीट करने की घटना को अंजाम दिया था.

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