साइलेंस जोन, अस्पताल, नर्सिंग होम आदि क्षेत्रों में ज्यादा तेज ध्वनि वाले पटाखा नहीं छोड़ने को कहा गया है. सुबह आठ से रात नौ बजे के बीच में ही पटाखा बेचने को कहा गया है. यह आदेश 17 से 26 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा.
दिवाली को ले प्रशासन ने जारी किया आदेश, धनबाद में 10 स्थानों पर ही बिकेंगे पटाखे
धनबाद. इस वर्ष दीपावली के दौरान धनबाद जिला में 10 सार्वजनिक स्थानों पर ही पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थलों पर ही पटाखा बिकेगा. यह आदेश छठ तक प्रभावी रहेगा. किसी भी भीड़-भाड़ वाले इलाका में पटाखा नहीं बेचने […]
धनबाद. इस वर्ष दीपावली के दौरान धनबाद जिला में 10 सार्वजनिक स्थानों पर ही पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थलों पर ही पटाखा बिकेगा. यह आदेश छठ तक प्रभावी रहेगा. किसी भी भीड़-भाड़ वाले इलाका में पटाखा नहीं बेचने को कहा गया है.
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