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ढुलू महतो के मामले में नहीं हुआ आरोपियों का सफाई बयान दर्ज

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा व राजेश गुप्ता हाजिर थे. ढुलू महतो की ओर से अधिवक्ता ललन […]

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो, बसंत शर्मा व राजेश गुप्ता हाजिर थे. ढुलू महतो की ओर से अधिवक्ता ललन ओझा व ललन किशोर प्रसाद ने बहस की. अदालत में आरोपियों का सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत ने सफाई बयान के लिए अगली तिथि 21 नवंबर मुकरर्र कर दी है.

प्रमोद सिंह हत्या कांड में एडीजे व एएसआइ का बयान दर्ज : कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से पटियाला (दिल्ली) कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा व एएसआइ (सीबीआइ) जीएस राठी ने अपनी गवाही दी. एडीजे श्री शर्मा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2003 में मैं दिल्ली में मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत था, तब मैंने डा डीडी मिश्रा (एमएस) केंद्रीय अस्पताल धनबाद, कशमीरा खान व मो अयूब का बयान दंप्रसं की धारा 164 के तहत कलमबद्ध किया था. एएसआइ श्री राठी ने बताया कि उन्होंने भी 12 साक्षियों का बयान दर्ज किया था.

सीबीआइ के लोक अभियोजक अमित कुमार ने साक्षियों का मुख्य परीक्षण कराया. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रतिपरीक्षण किया. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी एमपी खरवार, मो अयूब, अरसद खान व हीरा खान उपस्थित थे. इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी.

बता दें कि तीन अक्तूबर 2003 को बाइक सवार अपराधियों ने प्रमोद सिंह को गोली मार कर जख्मी कर दिया था, इलाज के दौरान केंद्रीय अस्पताल में उनकी मौत हो गयी थी. प्रमोद सिंह के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया था.

बाबूलाल का भगना बन ठगी के मामले में दी गवाही
सूबे के पूर्व मुख्य मंत्री का फर्जी भगीना बन कर लोगों को ठगने के मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी मीस तबिदा खान की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी वीरेंद्र हांसदा ने गवाही दी. उसने अदालत को बताया कि अमीत कुमार दुबे नाम का लड़का गुड्डू मरांडी बनकर लोगों को ठगता था. वह अपने आप को बाबूलाल मरांडी का भगीना बताता था. एक दिन कचहरी के पास मेरी उससे मुलाकात हुई थी. वह रेलवे में काम करता है. अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. बता दें कि 29 नवंबर 10 को दुर्गा मंदिर रोड हीरापुर (धनबाद) निवासी व बाबूलाल मरांडी के समर्थक रमेश कुमार राही ने धनबाद थाना में मामला (कांड संख्या 1078/10) दर्ज कराया. उन्होंने गुड्डू मरांडी उर्फ अमित कुमार दुबे व मो हदीश पर आरोप लगाया है. केस के आइओ ने 22 जुलाई 13 को आरोप पत्र दायर किया. 3 मई 14 को अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप गठित कर साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित कर दी.

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