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मदरसा में नियुक्ति को पूरी करनी होगी शर्त

धनबाद: मदरसा में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं प्रबंधन समिति के गठन को लेकर विवाद होता रहा है, जिसकी जांच बार-बार विभाग को करानी पड़ती है. कई बार ऐसे मामले जनसूचना, जनसंवाद से होते हुए न्यायालय तक पहुंच जाता है.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीपीएम मोदी YouTube से करते हैं करोड़ों की कमाई, केवल एक वीडियो से हुई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2017 11:48 AM
धनबाद: मदरसा में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं प्रबंधन समिति के गठन को लेकर विवाद होता रहा है, जिसकी जांच बार-बार विभाग को करानी पड़ती है. कई बार ऐसे मामले जनसूचना, जनसंवाद से होते हुए न्यायालय तक पहुंच जाता है.

इसको देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मदरसा में गलत तरीके से होने वाली नियुक्ति आदि पर रोक लगाने के लिए शर्तें लागू की है. अब इन शर्तों को मदरसा में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं प्रबंधन समिति के गठन के दरम्यान पूरा करना होगा.

काउंसिल की शर्तें
  • मदरसा के वर्ष 2018 की परीक्षा के लिए पंजीयन के साथ अन्य अभिलेखों के साथ साथ जन्म प्रमाणपत्र व आधार कार्ड अनिवार्य होगा.
  • नियुक्ति प्रक्रिया के लिए गठित होनेवाली साक्षात्कार समिति में प्रबंधन समिति के काउंसिल प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा की जायेगी.
  • मदरसा में नियुक्ति के लिए विषय विशेषज्ञ का चयन काउंसिल के स्तर से होगा.
  • मदरसा में नियुक्ति के लिए विज्ञान प्रकाश के लिए अनुमति शुल्क एक हजार रुपये है. काउंसिल द्वारा विषय विशेषज्ञ रखे जाने पर खर्च काउंसिल को करना होगा. ऐसे में हर पद पर विज्ञापन प्रकाशन की अनुमति के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है.
  • मदरसा में किसी भी तरह के कार्य के लिए डीइओ का अनुशंसा पत्र अनिवार्य होगा.

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