पूर्व मंत्री आबो के देवर महेंद्र यादव को उम्रकैद

धनबाद : भाजपा नेता ललन सिंह हत्याकांड में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद जामाडोबा निवासी पूर्व मंत्री आबो देवी के देवर महेंद्र यादव को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2017 1:12 PM
धनबाद : भाजपा नेता ललन सिंह हत्याकांड में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद जामाडोबा निवासी पूर्व मंत्री आबो देवी के देवर महेंद्र यादव को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच महेंद्र यादव की अदालत में पेशी करायी. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने बहस की, जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने भी अपना पक्ष रखा. 21 नवंबर 17 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

क्या है मामला : 27 नवंबर 93 को सुबह 6.40 बजे ललन सिंह अपनी बाइक से कतरास मोड़ झरिया जा रहे थे. उनके भाई विपीन सिंह भी पीछे-पीछे चल रहे थे. भागा रेलवे क्रॉसिंग पर मारुति वैन से छह व्यक्ति राइफल लिए उतरे तथा ललन सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी. ललन जख्मी हो कर गिर गये. उक्त मारुति योगेंद्र यादव महामंत्री जनता श्रमिक संघ की थी. गोली मारनेवाले छह व्यक्ति में से तीन लेखा यादव, बाला यादव उर्फ बालेश्वर यादव व महेंद्र यादव की पहचान वादी विपीन ने की.

गोली चला कर वे लोग फूसबंगला की ओर भाग गये. ललन सिंह को घायलावस्था में जेलगोड़ा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. केस के आइओ ने 26 फरवरी 94 को चार्जशीट दायर किया था. जबकि अदालत ने 31 मार्च 14 को आरोप गठन किया. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान 9 गवाहों की गवाही करायी.

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