रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर स्थापना ने जारी किया आदेश
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रेलकर्मी रिटायरमेंट के बाद भी पांच साल तक करेंगे नौकरी
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर स्थापना ने जारी किया आदेश रिटायरमेंट के बाद अब पांच साल तक देंगे अपनी सेवा धनबाद : रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति दो वर्ष के बदले अब पांच साल की होगी. अब रिटायर होने के बाद रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक रेलवे में अपनी सेवा दे सकते हैं. इस […]
रिटायरमेंट के बाद अब पांच साल तक देंगे अपनी सेवा
धनबाद : रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति दो वर्ष के बदले अब पांच साल की होगी. अब रिटायर होने के बाद रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक रेलवे में अपनी सेवा दे सकते हैं. इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर स्थापना ने सर्कुलर जारी कर सभी डीआरएम को नियम लागू करने का अादेश दिया है.
62 नहीं 65 तक देंगे अपनी सेवा : इस नियम के लागू होने से रिटायर हो चुके हजारों रेलकर्मियों को फायदा होगा. हाल ही में रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों को दो वर्ष तक रेलवे में नौकरी करने की स्कीम लागू की गयी थी. अब इस नियम में बदलाव करते हुए इस स्कीम को पांच वर्ष तक के लिए कर दिया गया है. इसके लिए वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया है. फिर से बहाल होने वाले रिटायर्ड रेलकर्मियों को उनके अंतिम वेतन में से पेंशन की रकम घटाने के बाद जो राशि बचेगी, वह वेतन के रूप में मिलेगा.
वीआरएस वाले होंगे इस लाभ से वंचित : रेलवे से वीआरएस लेने वाले रेलकर्मी इस लाभ से वंचित कर दिया है. उन्हें दोबारा नौकरी में नहीं रखा जायेगा. इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कारणों से रिटायर होने वाले रेलकर्मियों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
अनुभव का उठायेंगे फायदा : रेलवे बोर्ड ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसलिए बहाल किया था कि उनके काम का लंबा अनुभव का लाभ रेलवे उठा सके. इसे देखते हुए इस स्कीम को बढ़ा कर दो से पांच साल तक कर दिया.
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