धनबाद के लोग पार्किंग में लगायें अपनी गाड़ी, नहीं तो हो जाएगी नीलाम

धनबाद : झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली 2017 के तहत शहरी क्षेत्र में पीक आवर में पार्किंग शुल्क नॉन पीक ऑवर की तुलना में लगभग तीनगुना होगा. वहीं, ऑन स्ट्रीट (सात मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क) में पार्किंग शुल्क अधिक होगा. जबकि, ऑफ स्ट्रीट (सात मीटर से कम चौड़ी सड़क) में पार्किंग शुल्क कम होगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2017 10:22 AM

धनबाद : झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन नियमावली 2017 के तहत शहरी क्षेत्र में पीक आवर में पार्किंग शुल्क नॉन पीक ऑवर की तुलना में लगभग तीनगुना होगा. वहीं, ऑन स्ट्रीट (सात मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क) में पार्किंग शुल्क अधिक होगा. जबकि, ऑफ स्ट्रीट (सात मीटर से कम चौड़ी सड़क) में पार्किंग शुल्क कम होगा. फुटपाथ अथवा पैदल यात्री पथ पर पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी.

मुख्य सड़क पर सरकारी स्तर से तय प्रति वर्ग फुट किराये के सातवें हिस्से के बराबर पार्किंग शुल्क लिया जायेगा. वहीं, दोपहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क चारपहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क का एक चौथाई होगा. सभी प्रकार के शुल्क पांच रुपये के गुणक में होंगे. गाड़ी नीलाम भी की जा सकती है.

पार्किंग शुल्क से मुक्त रखे गये हैं सरकारी वाहन : नयी व्यवस्था के तहत शनिवार, रविवार एवं अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा लगेगा. वहीं, रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर नाइट पार्किंग शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, सरकारी वाहनों को सभी प्रकार के पार्किंग शुल्क से मुक्त रखा गया है. बस पड़ाव से खुलने वाली कोई बस यदि सड़क पर लगती है, तो उससे 20 गुना अधिक पार्किंग शुल्क वसूला जायेगा.

मॉनीटरिंग के लिए बनेगी कमेटी : पार्किंग की रूपरेखा नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति बनायेगी. यह समिति ही पार्किंग के लिए स्थल चिह्नित कर मास्टर प्लान तैयार करेगी. राज्य स्तर पर एक मॉनीटरिंग कमेटी नगर विकास के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी. यह समिति पार्किंग दरों की समीक्षा करेगी.

सरकार ने सभी निकायों के लिए पार्किंग की नियमावली तय कर दी है. नियमावली आज से पूरे राज्य में लागू है. पर कैसे होगा और दर क्या होगा, यह नगर निकायों को तय करना है.
अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,

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