धनबाद : एक स्कूली छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने जेलगोड़ा बस्ती निवासी जेल में बंद प्रकाश रजवार को भादवि की धारा 306 में पांच वर्ष कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
विदित हो कि 21 जून 2012 को मृतका की मां रुपा देवी नवाडीह (चंदनकियारी) ने जोड़ापोखर थाना में कांड संख्या 139/12 दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया कि मेरी बेटी पूजा कुमारी रायल हाइस्कूल जोड़ापोखर में दसवीं क्लास में पढ़ती थी. वह डिगवाडीह ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो प्रकाश रजवार उसका पीछा करता था और तंग करता था. जिससे मेरी बेटी काफी परेशान रहती थी. 20 जून 12 को रात आठ बजे उसने अपनी ओढ़नी से सिलिंग पंखा में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.