नीरज हत्याकांड में संजय व सोनू के डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई बहस
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. जेल में बंद संजय सिंह व सोनू उर्फ कुर्बान अली (शूटर) की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर उनके अधिवक्ता मनोज सिन्हा […]
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. जेल में बंद संजय सिंह व सोनू उर्फ कुर्बान अली (शूटर) की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर उनके अधिवक्ता मनोज सिन्हा व केके तिवारी ने बहस की.
अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने भी अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई की अगली तिथि 25 जनवरी मुकर्रर कर दी. धनबाद जेल में बंद आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से की गयी. सुनवाई के वक्त अदालत में अधिवक्ता कुमार मनीष, जया कुमार व सहदेव महतो भी मौजूद थे. घटना 21 मार्च 17 को सरायढेला स्टील गेट के पास की है.
एकलव्य सिंह मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी : न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत में शनिवार को मारपीट व रंगदारी मांगने के एक मामले की सुनवाई हुई. अदालत में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गयी.
अदालत ने अभियोजन बहस के लिए अगली तिथि 2 फरवरी निर्धारित कर दी. विदित हो कि 2 नवंबर 10 को बोर्रागढ़ निवासी अशोक सिंह अपने भतीजे अनिल सिंह के साथ शिमला बहाल कोलियरी ऑफिस जा रहे थे. तभी आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद अशोक सिंह ने झरिया थाना में एकलव्य सिंह, मिथिलेश सिंह, राजू सिंह, शिवा यादव, शशि सिंह, मनोज पासवान व शशिकांत सिंह के खिलाफ कांड संख्या- 364/10 दर्ज कराया. अनुसंधानकर्ता ने 27 जनवरी 2011 को चार्जशीट दायर किया.
बिहारीलाल चौधरी हत्याकांड में नहीं हुई बिंदु सिंह की पेशी : कपड़ा व्यवसाय बिहारीलाल चौधरी हत्याकांड मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में बेउर जेल पटना में बंद बिंदु सिंह की पेशी नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 9 फरवरी मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 25 जून 09 की रात बिहारी लाल चौधरी की हत्या गोली मार कर की गयी थी.
बेटी के हत्यारे को उम्रकैद
अपनी बेटी की हत्या कर शव को छिपाने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने जिले में बंद घनुडीह निवासी शंभु राम को भादवि की धारा 201 में पांच वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 302 में उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने पिछले दिनों उसे दोषी करार दिया था. विदित हो कि 21 अगस्त 16 को जब घनुडीह के सहायक अवर निरीक्षक रात्रि गश्ती पूरा कर सुबह साढ़े पांच बजे थाना लौट रहे थे तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि बार्फर गांव के शंभु राम ने अपनी सोलह वर्षीया पुत्री वर्षा कुमारी की हत्या कर शव को जला दिया है. वह अपना घर को खुला छोड़कर अपने दो बच्चे सूरज राम व तरेगना राम के साथ भाग गया है. सअनि के फर्द बयान पर तिसरा (घनुडीह) थाना में मामला दर्ज किया गया.
मारपीट मेें तीन दोषी करार, सजा 23 को
झरिया निवासी श्याम बाबूू धिक्कार के साथ मारपीट के मामले मेें एडीजे बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने झरिया निवासी भरत सिंह, दीपक सिंह व कौशल सिंह को भादवि की धारा 324 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अब इस मामले में अदालत 23 जनवरी को फैसला सुनायेगी. ज्ञात हो कि 21 जून 08 को आरोपितों ने धिक्कार को लाठी-डंडा से मार कर घायल कर दिया था. घटना के बाद सकली देवी ने झरिया थाना में कांड संख्या-193/08 दर्ज कराया. जिसमें तीनों को नामजद अभियुक्त बनाया गया.
छेड़खानी में तीन वर्ष की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कुमार की अदालत ने शनिवार को एक युवती के साथ छेड़खानी व जाति सूचक शब्द कहने के एक मामले में कालूबथान निवासी अल नुनुआ अंसारी को भादवि की धारा 354 (बी) में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, एससी-एसटी एक्ट में तीन साल कैद, दो हजार रुपये जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा आठ में एक वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. घटना 27 अगस्त 16 की है.
मारपीट में तीन को दो वर्ष कैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह रवींद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को मारपीट के एक मामले में बरवाअड्डा निवासी टुनटुन महतो उर्फ महेश्वर महतो, मिथुन महतो व लुदु राय को भादवि की धारा 324 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़ितों को देय होगी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को अपील याचिका हाइकोर्ट में दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. विदित हो कि 23 अगस्त 14 को छोटा जमुआ (बरवाअड्डा) निवासी धनलाल महतो सुबह छह बजे शौच करने गया था तभी आरोपितों ने पूर्व रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया.