नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा कल खबरे अदालत की

धनबाद : एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने निरसा (कालूबथान) निवासी इमामुद्दीन अंसारी को भादवि की धारा 366 (ए) व 376 में दोेषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अब अदालत इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2018 6:14 AM

धनबाद : एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने निरसा (कालूबथान) निवासी इमामुद्दीन अंसारी को भादवि की धारा 366 (ए) व 376 में दोेषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अब अदालत इस मामले में सजा के बिंदु पर फैसला 23 फरवरी को सुनायेगी.

विदित हो कि 16 मई 2014 को शाम पांच बजे पीड़िता कलियासोल बाजार करने गयी थी. इस दौरान गांव के ही इमामुद्दीन उसको बहला फुसला कर भगा कर ले गया. आरोपी पीड़िता को कपड़ा खरीदकर दिलाने के लिए बलियापुर ले गया वहां से प्रधानखंता स्टेशन आया और पीड़िता को दिल्ली लेकर चला गया. वहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.
पप्पू पाचक हमलाकांड सेशन कोर्ट को सुपुर्द
जमीन कारोबारी रहमतगंज निवासी पप्पू पाचक पर किये गये जानलेवा हमले की सुनवाई बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मीस श्रुति सोरेन की अदालत में हुई. अदालत में शेर खान हाजिर था. जबकि अन्य आरोपी फहीम खान का भतीजा चिकू खान गैरहाजिर था. उसकी ओर से उसके अधिवक्ता अनवर शमीम ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी द्वय की ओर से पुलिस पेपर रिसीव कर लिया. अदालत ने केस को कमिटमेंट कर विचारण के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया.
अब इस मामले में सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी. गौरतलब है कि 25 जून 17 को जब पप्पू पाचक उर्फ पप्पू खान ईद की खरीदारी कर अपनी स्विफ्ट संख्या कार संख्या- जेएच 10 एटी 4172 में बैठ रहे थे तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ 12 से 15 गोलियां मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था.

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