धनबाद : वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बगैर अनुमति के गाड़ी पर लाठी डंडा, हाकी स्टीक लेकर चलने के एक मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उपर कुल्ही झरिया निवासी शेख अब्दुल्ला निर्दलीय प्रत्याशी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जावेद ने पैरवी की. बैंक मोड़ थानेदार मनोज गुप्ता के स्वलिखित आवेदन पर कांड दर्ज किया गया. अभियोजन ने दो साक्षियों की गवाही करायी थी.
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निर्दलीय प्रत्याशी शेख अब्दुला हुए रिहा
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धनबाद : वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बगैर अनुमति के गाड़ी पर लाठी डंडा, हाकी स्टीक लेकर चलने के एक मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उपर कुल्ही झरिया निवासी शेख अब्दुल्ला निर्दलीय प्रत्याशी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से […]

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