झरिया विधायक संजीव सिंह को राज्य सभा चुनाव में मतदान की मिली अनुमति

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह को राज्य सभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है. इसके पहले संजीव के अधिवक्ता मो जावेद ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2018 9:06 AM

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह को राज्य सभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है. इसके पहले संजीव के अधिवक्ता मो जावेद ने बुधवार को अदालत में एक पिटीशन दायर कर संजीव सिंह को राज्य सभा चुनाव में 23 मार्च 18 को मतदान करने के लिए अनुमति देने का आग्रह किया.

उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि कारा अधीक्षक धनबाद को निर्देश दिया जाये कि वह उचित सुरक्षा व्यवस्था में संजीव सिंह को सचिवालय (रांची) स्थित ट्रिव्यूनल रूम में मतदान के लिए ले जायें. मतदान का समय सुबह 9 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित है. इस संदर्भ में निर्वाची पदाधिकारी राज्य सभा चुनाव सह प्रभारी सचिव विनय कुमार सिंह झारखंड विधान सभा ने अपने पत्रांक 888 दिनांक 16.03.18 के मार्फत विधायक को पत्र प्रेषित कर चुनाव में भाग लेने की सूचना दी है. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य सभा चुनाव में विधायक को मतदान करने की अनुमति दे दी.

Next Article

Exit mobile version