धनबाद : एकता बंधु को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
धनबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने मेसर्स कौस्तूव मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करोड़ों रुपये गबन करने के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी कुमारधुबी निवासी काजी शकील एकता एवं काजी आसिफ एकता को निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश जारी किया है. उक्त जानकारी कंपनी की […]
धनबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने मेसर्स कौस्तूव मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करोड़ों रुपये गबन करने के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी कुमारधुबी निवासी काजी शकील एकता एवं काजी आसिफ एकता को निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश जारी किया है.
उक्त जानकारी कंपनी की ओर से वरीय अधिवक्त संजय कुमार चमड़िया ने गांधी सेवा सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी. कहा कि उक्त आरोपियों पर कंपनी का 17 करोड़ 63 लाख 17 हजार 608 रुपये गबन करने का आरोप है. कंपनी की ओर से एकता बंधु के खिलाफ 2017 में धनबाद न्यायालय में शिकायतवाद दायर किया गया था. अदालत में लंबी बहस के उपरांत जमानत याचिका खारिज की है.