धनबाद : कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओमप्रकाश पांडेय की अदालत में हुई. कांड के आरोपी बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह को पेश नहीं किया जा सका. इस कारण आरोपितों का सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका.
अदालत ने सफाई बयान के लिए अगली तारीख 24 मई निर्धारित कर दी. पिछले छह तारीख से बिंदु सिंह की पेशी नहीं होने के कारण मामला लटका पड़ा है. इसके पूर्व अदालत ने जेल आइजी बिहार को आदेश दिया था कि वह बिंदु सिंह को अदालत के समक्ष पेश करायें. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की. उल्लेखनीय है है कि 25 जून 2009 की रात्रि बिहारी लाल को उनके घर के समीप गोली मार हत्या कर दी गयी थी. उनके पुत्र सुभाष की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 502/09 दर्ज हुई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 09.09.09 को बिहार के बाहुबली बिंदु सिंह, शंकर डे, प्रवीण सिंह, सुनील सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, प्रवीण सिंह, सुजीत कुमार, सुरेंद्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था, परंतु अधिकांश गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया.