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आलोक वर्मा के खिलाफ हत्या का आरोप तय

धनबाद : कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी आलोक वर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 के तहत आरोप गठित किया. आलोक ने अदालत में आरोप से इनकार किया. अदालत ने साक्ष्य […]

धनबाद : कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी आलोक वर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 के तहत आरोप गठित किया. आलोक ने अदालत में आरोप से इनकार किया.

अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 17 जून 13 मुकर्रर कर दी. अभियोजन की ओर से एपीपी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा ने पैरवी की. सात दिसंबर 11 को धनबाद क्लब में एक प्रीतिभोज में अपराधियों ने सुरेश सिंह की हत्या गोली मार कर कर दी थी. केस के अनुसंधानकर्ता रवि ठाकुर ने मोनू सिंह, प्रमोद लाला व आलोक वर्मा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित कि या. आलोक वर्मा का ट्रायल अलग चल रहा है.

देह व्यापार के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई : देह व्यापार में लिप्त जेल में बंद तीन युवतियों की ओर से दायर जमानत अरजी पर सुनवाई शनिवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीएस घोष की अदालत में हुई.

अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियोजन को छह जून को अदालत में केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि एतवारी नगर हीरापुर स्थित एक मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा है.

28 मई 13 को पुलिस ने उक्त मकान में छापामारी कर चार युवतियों के साथ एक युवक को धर दबोचा गया.

अपहरणकर्ता की जमानत खारिज : फिरौती के लिए कोयला व होटल व्यवसायी प्रदीप मंडल का अपहरण किये जाने के एक मामले में आरोपी कटक जिला निवासी जेल में बंद प्रभाष कुमार मिश्र की ओर से दायर नियमित जमानत अरजी पर सुनवाई शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी. पुलिस ने आरोपी को 11 मई 13 को कटक से गिरफ्तार कर 13 मई को जेल भेज दिया.

आरोपियों के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश : ऐना प्रोजेक्ट में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में हुई हिंसक झड़प मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पार्षद के भाई मुबारक अंसारी, अब्बास अंसारी, सोहराब अंसारी, पिंटू अंसारी व बिट्ट अंसारी (भतीजा) के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया है.

केस के अनुसंधानकर्ता दारोगा बीपी झा ने 18 अप्रैल 13 को आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट में आवेदन किया था. 29 अक्तूबर 11 को आरोपियों ने हरवे हथियार से लैस होकर पप्पू पांडेय व गया प्रताप सिंह के समर्थकों पर जानलेवा हमला किया था. पप्पू पांडेय उर्फ विद्या सागर पांडेय की शिकायत पर झरिया थाना में कांड संख्या 421/11 दर्ज हुआ.

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