हमला व छेड़खानी मामले में दो भाई दोषी करार, फैसला 17 को

धनबाद : महिला के साथ छेड़खानी करने एवं विरोध करने पर उसके पति पर जान मारने की नीयत से हमला करने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने सेवाग्राम (महुदा) निवासी दो भाइयों सुरेश हाड़ी व बिरजू हाड़ी को दोषी करार देते हुए न्यायिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2018 6:37 AM
धनबाद : महिला के साथ छेड़खानी करने एवं विरोध करने पर उसके पति पर जान मारने की नीयत से हमला करने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने सेवाग्राम (महुदा) निवासी दो भाइयों सुरेश हाड़ी व बिरजू हाड़ी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर अदालत 17 मई को फैसला सुनायेगी. मामला 19 जून 2016 का है.
ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित कर परिवादी नाग नगर बरवाअड्डा (धनबाद) के संतोष कुमार सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीद्वय सीनियर डिवीजनल मैंनेजर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोकारो स्टील सिटी (कार्यालय) व मैंनेजर मेडि एसिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड बानर घाटा रोड बेंगलुरु को आदेश दिया कि वे परिवादी को मेडिक्लेम के रूप में 48000 (अड़तालीस हजार) रुपये का भुगतान आदेश के साठ दिनों के अंदर कर दें. फोरम ने वाद खर्च एवं मानसिक यातना के लिए अलग से पांच हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया. समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर अड़तालीस हजार पर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा. मामला आंख के इलाज के लिए क्लेम से जुड़ा है.

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