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दुष्कर्म में एक को 10 वर्ष की सश्रम सजा

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद चिरूडीह (तोपचांची) निवासी मूलचंद महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने […]

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद चिरूडीह (तोपचांची) निवासी मूलचंद महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने सजा के बिंदु पर बहस की. विदित हो कि 26 दिसंबर 2015 की रात्रि नौ बजे मूल चंद ने पीड़िता की दादी के घर में घुस कर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने तोपचांची थाना में मूलचंद के खिलाफ कांड संख्या 2/16 दर्ज किया.

महेंद्र सिंह हत्याकांड में सीबीआइ नहीं ला सका गवाह
बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्या कांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 17 जुलाई 18 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 16 जनवरी 05 को माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी. हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआइ के स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ को सौंपी गयी थी. उसमें प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07(एस)/05(एल) दर्ज कर चार्जशीट दायर किया था. बताते हैं कि सीबीआइ के हत्थे चढ़े नक्सली कमांडर रमेश दां 14 नवंबर 2012 को गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस बल पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था.
बीसीआइ ट्रिव्यूनल ने गजट नोटिफिकेशन का दिया आदेश
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ट्रिब्यूनल ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के सचिव राजेश पांडेय को आदेश दिया कि वह नवनिर्वाचित 25 सदस्यों के नामों की सूची का गजट नोटिफिकेशन 10 दिनों के अंदर करा कर परिणाम घोषित करे. उक्त जानकारी नवनिर्वाचित सदस्य प्रयाग महतो ने दी.
सफलता के लिए अनुशासन जरूरी : डीआइजी
प्रतियोगिताओं में चौथे दिन का ऐसा रहा परिणाम

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