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पुलिस स्टेशनों पर बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त

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By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2018 4:49 AM

किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला

धनबाद : सभी पुलिस स्टेशनों पर बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं. बाल अपराध एवं अल्प वयस्क अपराधियों से निबटने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. उक्त बातें शनिवार को बरमसिया स्थित बाल संप्रेषण गृह में किशोर न्याय पर आयोजित एक कार्यशाला में वक्ताओं ने कही. कार्यशाला में विशेष किशोर पुलिस इकाई पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र राम, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी, सदस्य अनीता सिन्हा, मनोरंजन कुंवर, डीसीपीओ साधना कुमारी, एलपीओ बी पोद्दार, बाल संरक्षण समिति के पदाधिकारीगण, संबंधित थाना प्रभारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे.
कार्यशाला में किशोर की निर्दोषता की अवधारणा, गरिमा और स्वाभिमान, सुने जाने का अधिकार, सर्वोत्तम हित, पारिवारिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा का सिद्धांत, कलंकित न करने वाले शब्द, निर्णय और कार्रवाई, अधिकारों के अभित्यजन तथा अन्य सिद्धांतों पर चर्चा की गयी. कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम अधिनियम 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर विस्तार से प्रकाश डाला गया.
कार्यशाला में खोए हुए, सड़क पर के कामकाजी बच्चे, बाल मजदूर, अवैध व्यापार से पीड़ित, उपेक्षित एवं त्यागे हुए बच्चे, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित, नि:शक्त, एचआइवी से ग्रसित, अनाथ, बाल विवाह से पीड़ित, मनुष्य द्वारा विपदाओं से ग्रसित बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण पर भी चर्चा की गयी. किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करने पर भी चर्चा की गयी जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, व्यवसाय, मासिक आय, साक्षरता स्तर, बच्चे की शिक्षा शामिल है.

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