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नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन में मिली उम्र कैद

धनबाद : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने, जबरदस्ती धर्म स्थल में ले जाकर धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से उसे प्रतिबंधित मांस खिलाने के प्रयास के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जाहिद […]

धनबाद : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने, जबरदस्ती धर्म स्थल में ले जाकर धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से उसे प्रतिबंधित मांस खिलाने के प्रयास के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जाहिद चौथाई कुल्ही निवासी राजा अंसारी (टेंपू चालक) को भादवि की धारा 366(ए) दस वर्ष कैद व पच्चीस हजार जुर्माना की सजा सुनायी.
जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाकर उम्र कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. 20 जुलाई 17 की सुबह साढ़े आठ बजे नाबालिग सिलाई सीखने के लिए घर से निकली. जब घर वापस नहीं पहुंची तो उसके पिता खोजबीन शुरू कर दी. बाद में पता चला कि पांच अगस्त 17 को राजा अंसारी पीड़िता को शादी की नीयत से अपहरण कर झरिया में रखे हुए है. पुलिस ने दोनों को झरिया से पकड़ा था.
ढुलू की ओर से बचाव पक्ष के विद्याधर ने दी गवाही : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को अनुंमडल न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता व रामेश्वर महतो हाजिर थे. ढुलू महतो की आेर से बचाव पक्ष के विद्याधर राय ने अपनी गवाही में अदालत को बताया कि 12 मई 2013 को साढ़े बारह बजे दिन में मैं निचितपुर में सड़क शिलान्यास में गया था. विधायक जी शिलान्यास करने के बाद कतरास की ओर चले गये.
मैं भी अपने घर चला गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा)ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण अभियोजन से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने किया. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि एक सितंबर मुकर्रर कर दी. 12 मई 13 को बरोरा थाना के थानेदार आरएन चौधरी ने दलबल के साथ निचितपुर जाकर राजेश को गिरफ्तार कर पुलिस जीप में बैठाया. तभी आरोपी जबरन उसे पुलिस से छुड़ा ले गये. घटना के बाद श्री चौधरी ने कतरास थाना में छह आरोपितों के खिलाफ कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराया था.
विकास हमलाकांड में तीन आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज : भौंरा न्यू क्वार्टर निवासी विकास कुमार सिंह पर किये गये जानलेवा हमला कांड में आरोपित भौंरा नीचे बाजार के रहनेवाले सूरज देव गोप, मनीष पांडेय, राजन गोप की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुरेश मिश्रा ने बहस की. जबकि अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर 1 ने जमानत का कड़ा विरोध किया.
अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दी. नौ जुलाई 18 को आठ बजे वादी विकास अपने दोस्त के जन्मोत्सव में शामिल होकर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, जब वह न्यू क्वार्टर स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, तभी वहां से पहले घात लगाए बैठे आरोपितों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की छड़ से मार कर उसका सिर फोड़ दिया. वह मोटरसाइकिल से गिर पड़ा. तब एक आरोपी ने उसके सोने की चेन को छीन ली. घटना के बाद वादी ने जोरापोखर (भौंरा) थाना में चार लोगों के खिलाफ कांड संख्या 62/18 दर्ज कराया था.
डकैती में तीन आरोपी दोषी करार, सजा 28 को : रोड जाम कर डकैती करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बाहर सैयद सलीम फातमी की अदालत ने अपना अहम् फैसला सुनाते हुए जेल में बंद बबन उर्फ तौकीर अंसारी, राजू भुईयां उर्फ करिया व कृष्णा भुईयां को भादवि की धारा 395, 397, 412 में दोषी करार दिया.
अदालत सजा की बिंदु पर फैसला 28 अगस्त को सुनायेगी. 27 अक्तूबर को रात साढ़े नौ बजे बासुदेवपुर पुल (निरसा) के पास डकैतों ने रोड जाम कर किशन कोड़ा व उसके रिश्तेदार चिरंजीत कोड़ा के साथ मारपीट कर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल व एक हजार रुपये नकद लूट कर चंपत हो गये थे. किशन कोड़ा टापासांड़ (निरसा) के निवासी हैं. घटना के बाद निरसा थाना में कांड संख्या 0252/17 दर्ज किया गया.
आर्म्स एक्ट मामले में अभियोजन नहीं ला सका गवाह : अवैध हथियार रखने के मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (16) संजीता श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 23 अगस्त मुकर्रर कर दी. अदालत में आरोपी अशोक महतो व प्रशांत सिंह हाजिर थे.
जबकि मोनू सिंह गैर हाजिर थे. अशोक की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने पैरवी की. 29 मार्च 17 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने अवैध हथियार छिपा कर रखा है. सूचना पर सिंह मेंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए थे. इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत पर मोनू सिंह, प्रशांत सिंह व अशोक महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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