धनबाद : 19 दिसंबर को धनबाद जिला में होने वाले पंचायत उप चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी तेज हो गयी है. इस चुनाव में मतदाता मनरेगा कार्ड के आधार पर भी वोट डाल सकेंगे. धनबाद में मुखिया के लिए एक, पंचायत समिति सदस्य के दो तथा वार्ड सदस्य के छह पद के लिए मतदान होना है.
सभी क्षेत्रों में मतदान के लिए वोटरों के लिए कोई पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य कर दिया गया है. मतदाताओं की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से जारी दस्तावेजों की सूची के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य / केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए
फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक / डाकघर द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज में से एक के आधार पर मतदाता वोट डाल सकते हैं.