धनबाद : मजदूरी का पैसा बंटवारा को लेकर झगड़े में सालू यादव नामक शख्स की बसूला से मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय की अदालत ने जेल में बंद देवघर निवासी जोधी सिंह को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा […]
धनबाद : मजदूरी का पैसा बंटवारा को लेकर झगड़े में सालू यादव नामक शख्स की बसूला से मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय की अदालत ने जेल में बंद देवघर निवासी जोधी सिंह को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने सजा पर बहस की. इस केस में अदालत ने 31 मार्च 15 को बंधु राणा, लोबिन राणा व गोविंद राणा को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. उस वक्त जोधी फरार हो गया था. ज्ञात हो कि मृतक व सभी आरोपी पंचेत के एक सरकारी क्वार्टर में रह कर बढ़ई मिस्त्री का काम करते थे.
15 जून 93 की रात दामोदर शर्मा बीमार पड़ गया. उसके लिए दवा लाने सालू बाजार गया था. इसी दौरान आरोपित पैसा बंटवारा को लेकर दामोदर के साथ मारपीट करने लगे. सालू बाजार से आते ही बीच-बचाव करने लग गया तो सभी ने मिल कर बसूला से मारकर उसकी हत्या कर दी थी.
रंगदारी में सद्दाब ने दी गवाही
रमजान मंजिल, नया बाजार निवासी सोहेब आलम से जमीन व मकान को लेकर दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत में हुई. बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जेल में बंद इकबाल खान, बंटी खान, गोडविन खान, प्रिंस खान की पेशी करायी गयी.
अभियोजन से सद्दाब आलम ने गवाही दी. उसने घटना की पुष्टि की. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक एबी मिंज ने मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट व शाहबाज सलाम ने किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. गौरतलब हो कि सात फरवरी 18 को आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद सोहेब ने बैंक मोड़ थाना में एक मई 18 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.