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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करनेवाला दोषी करार

धनबाद : आठ वर्षीय लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद गोधर निवासी अमरनाथ चौहान को भादवि की धारा 354(ए) में रिहा कर दिया, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया. अदालत 25 मार्च 19 को […]

धनबाद : आठ वर्षीय लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद गोधर निवासी अमरनाथ चौहान को भादवि की धारा 354(ए) में रिहा कर दिया, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया. अदालत 25 मार्च 19 को सजा सुनायेगी.

अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने किया. ज्ञात हो कि 4 नवंबर 17 को नाबालिग शौच के लिए अपने घर के बगल के मैदान में गयी हुई थी तभी पहले से घात लगाये बैठे पड़ोसी उसका हाथ पकड़ कर झाड़ी में खींच कर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की. घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिता को सब कुछ बताया. पिता ने केंदुआडीह थाना में कांड संख्या 181/17 दर्ज कराया. घटना डेढ़ बजे दिन की है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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