सरकार ने जारी की अधिसूचना
पूर्व में लोग सादे कागज पर कर लेते थे बंटवारा
धनबाद : पैतृक संपत्ति का बंटवारा अब मात्र 50 रुपये के स्टांप पेपर से हो जायेगा. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. पूर्व में लोग सादे कागज पर या मौखिक रूप से संपत्ति का बंटवारा कर लेते थे. इससे विवाद बरकरार रहता था और कभी-कभी मामला कोर्ट तक चला जाता था. पूर्व में संपत्ति बंटवारे में सात प्रतिशत शुल्क लगता था. इसमें चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और तीन प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज था. नयी व्यवस्था लागू होने से यह राशि नहीं लगेगी. अब सिर्फ 50 रुपये की स्टांप ड्यूटी पर ही संपत्ति का बंटवारा हो जायेगा.
बिहार की तर्ज पर किया गया लागू : 50 रुपये की टोकन मनी के स्टांप पेपर में संपत्ति बंटवारे का फॉर्मूला बिहार की तर्ज पर होगा. बंटवारे को लेकर जमीन या संपत्ति के कागजात कातिब से तैयार करवाना होगा. जमीन का मौजा, प्लॉट संख्या, खतियान, रसीद, माता-पिता का नाम, कितने भाई बहन हैं, सभी की सहमति है या नहीं इसका भी साक्ष्य देना होगा. दस्तावेज व साक्ष्यों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने 50 रुपये के स्टांप पेपर पर संपत्ति का बंटवारा किया जायेगा.
