आज और अभी बंद करें तंबाकू की बिक्री
धनबाद: डीइओ धर्म देव राय ने गुरुवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा 6 बी को सख्ती से लागू कराने को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं उसके आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया. दुकानों की जांच में पाया कि स्कूल के ठीक सामने तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं. उन्होंने […]
धनबाद: डीइओ धर्म देव राय ने गुरुवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा 6 बी को सख्ती से लागू कराने को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं उसके आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया.
दुकानों की जांच में पाया कि स्कूल के ठीक सामने तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं. उन्होंने स्कूल प्रबंधन को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया. साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री बंद करें. उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. प्रभात खबर ने अपने गुरुवार के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद डीइओ श्री राय ने कई दुकानों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान स्कूल प्राचार्य केबी भार्गव, उप प्राचार्या इंद्राणी घोष, प्रधानाध्यापिका शर्मिला सिन्हा आदि भी मौजूद थे.
डीइओ श्री राय ने स्कूल प्रबंधन को दीवार में अविलंब लेखन कराने का निर्देश दिया और उसके बाद दुकानों की जांच की. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से सवाल किये कि निर्देश के बावजूद अबतक मुख्य द्वार पर लेखन क्यों नहीं हुआ. हालांकि स्कूल प्रबंधन ने मुख्य द्वार एवं स्कूल के तीन ओर की दीवारों में लेखन कराने की बात कही. वहीं दुकानों की जांच में पता चला कि वहां धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं. दुकानदारों ने कहा कि तंबाकू संबंधी सामग्री खत्म होते ही बिक्री बंद कर देंगे. इस पर डीइओ श्री राय ने कहा कि आज और अभी तंबाकू उत्पाद की बिक्री बंद करें.
स्कूलों-कॉलेजों को लिखा पत्र
डीइओ श्री राय ने जिले के सभी कोटि के महाविद्यालय/ इंटर महाविद्यालय/ प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सीबीएसइ, आइसीएसइ समेत सभी कोटि के उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है. कहा है कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाना है. इसके लिए भारत सरकार ने मापदंड निर्धारित किया है. प्रभात खबर के गुरुवार के अंक में प्रकाशित खबर के आलोक में सभी को स्मारित किया जाता है कि इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और यथाशीघ्र इसका प्रतिवेदन दें. ऐसा नहीं करने पर किसी भी प्रशासनिक स्तर से निरीक्षण में पाया गया कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.